गौतमबुद्धनगर। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने समस्त जनपद वासियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करते हुए अब यह योजना बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाएगी।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करने एवं ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने की कार्रवाई की जाएगी। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र के लिए रुपए 200000 एवं सेवा/उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 500000 रुपए निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग लाभार्थी को अनुदान के रूप में प्रति ईकाई वितरित ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70000 जो भी कम हो एवं सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 50,000 जो भी कम हो दे होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के चयन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपना आवेदन जिला विकास अधिकारी कार्यालय एवं जनपद के समस्त खंड कार्यालयों में उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा परित्यक्ता एवं विधवा महिला को प्राथमिकता भी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने इस महत्वाकांक्षी योजना का जनसामान्य से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आह्वान किया है।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित