बुलंदशहर 22 जनवरी (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में पति रविंदर उर्फ रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव कोंदू में 26/27अप्रैल 2016की रात नीलम की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। नीलम की मां नूतन ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें पति रविंदर उर्फ रिंकू समेत चार लोगों को नामजद किया गया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने रविंदर उर्फ रिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वेता शर्मा की अदालत में हुई ।
अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान के आधार पर पति रविंदर उर्फ रिंकू को पत्नी नीलम का दहेज उत्पीड़न करने और दहेज के लिए हत्या करने का दोषी करार दिया । उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी साथ ही 15हजार रूपये का जुर्माना भी किया । अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया।
बुलंदशहर में दहेज हत्या मामले में आजीवन कारावास